चंडीगढ़। चोरी हुई मोटरसाइकिल का बीमा क्लेम न देना बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह बीमा क्लेम का 18 हजार रुपये अदा करने के साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
सेक्टर-34डी स्थित इंडियन बिजनेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 17 स्थित द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके डेवलपमेंट अफसर डीडी गांधी और एजेंट राजीव कुमार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 में शिकायत में कहा कि 24 दिसंबर 2016 को व्यापक वाहन बीमा पॉलिसी के माध्यम से हीरो मोटरसाइकिल खरीदा था। इसकी अवधि 24 दिसंबर 2016 से लेकर 23 दिसंबर 2017 तक थी। 24 अप्रैल 2015 को सेक्टर-20 से मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी। जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आवश्यक दस्तावेज के साथ बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना किया। बीमा कंपनी ने उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार काम किया।