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SC refuses a plea seeking to issue direction to remove wrong historical facts
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सुप्रीम कोर्ट: शिक्षण संस्थानों की किताबों से कथित 'गलत ऐतिहासिक तथ्यों' को हटाने की मांग, खारिज हुई याचिका
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: सौरभ पांडेय
Updated Mon, 05 Dec 2022 03:01 PM IST
सार
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कथित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को किताबों से हटा दिया जाए।
याचिका में दोनों अध्यादेशों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में संदर्भित इतिहास की किताबों और पाठ्य पुस्तकों से "शाहजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण से संबंधित कथित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ((Archaeological Survey of India)) को प्रतिनिधित्व करने की बात कही है।
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