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पुलिस की सख्ती: रोहतक में हथियार के साथ दो युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के नए सेक्शन में केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 08 Dec 2022 09:38 PM IST
सार
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अब तक जिला पुलिस नए सेक्शन में पांच केस दर्ज कर चुकी है। आर्म्स एक्ट 25-54-59 की जगह अब 25(1-बी) (ए) लिखा जा रहा। कानूनविद बोले कि कानून में संशोधन के चलते अदालत भी सख्त है।
कानून मंत्रालय की तरफ से कि गए आर्म्स एक्ट में संशोधन को रोहतक जिला पुलिस ने लागू कर दिया है। 24 घंटे में अवैध हथियारों सहित दो युवक गिरफ्तार किए गए, जिनके खिलाफ सामान्य आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 की जगह आर्म्स एक्ट 25 (1-बी)(ए) लगाया गया है। कानूनविदों का कहना है कि एक्ट में बदलाव के चलते अदालत सख्त हो गई है। इसके चलते अब स्पष्ट तौर पर आर्म्स एक्ट के सेक्शन भी अंकित किए जाने लगे हैं।
केस एक : निंदाना का युवक संदीप उर्फ देवीलाल बोहर के पास काबू
एवीटी स्टाफ इंचार्ज एसआई गोर्धन सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने बोहर गांव के पास से संदीप उर्फ देवीलाल निवासी निंदाना को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल व एक कारतूस मिला। आरोपी को 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
केस दो : हिसार के युवक के पास से मिली देसी पिस्तौल
सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन जाखड़ ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सेक्टर-3/4 की पुलिया के नजदीक गौशाला के पास एक युवक को काबू किया। पूछताछ में युवक की पहचान हिसार जिले के गांव गढ़ी-अजीमा निवासी सुखविंदर उर्फ दीपक के तौर पर हुई। तलाशी के दौरान उसके पास एक देसी पिस्तौल मिला। आरोपी को आर्म्स एक्ट 25(1-बी)(ए) के तहत काबू किया।
कानून मंत्रालय ने आर्म्स एक्ट में किया संशोधन
जिला अदालत के वकील सुशील पंचाल ने बताया कि कानून मंत्रालय की तरफ से आर्म्स एक्ट में संशोधन किया गया है। अगर किस व्यक्ति को हथियार बनाने व कारोबार के तौर पर बेचते समय काबू किया जाता है तो उसे आजीवन कारावास तक हो सकता है।
जबकि पहले अलग से आर्म्स एक्ट के सेक्शन स्पष्ट नहीं किए गए थे। पहले पुलिस अवैध हथियार बरामद होने की स्थिति में 25-54-59 आर्म्स एक्ट लिखकर आरोपी को गिरफ्तार करती थी। अब साफ हिदायत है कि आर्म्स एक्ट के सेशन भी लिखे जाएं। यहीं कारण है कि पुलिस अब आर्म्स एक्ट 25(1-बी)(ए) के तहत केस दर्ज करने लगी है।
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