Hindi News
›
India News
›
Mumbai special court sentenced a 41 year old man to 20 years in prison for inter relation his minor daughter
{"_id":"6388003f2a13974d9719c93f","slug":"mumbai-special-court-sentenced-a-41-year-old-man-to-20-years-in-prison-for-inter-relation-his-minor-daughter","type":"story","status":"publish","title_hn":"Crime News: सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म, डीएनए टेस्ट ने दिलाई 20 साल कैद की सजा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Crime News: सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म, डीएनए टेस्ट ने दिलाई 20 साल कैद की सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Thu, 01 Dec 2022 06:45 AM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
पॉक्सो केस की सुनवाई के बाद विशेष जज अनीस खान ने मंगलवार को दिए आदेश में कहा, बालिका दुष्कर्म की वजह से गर्भवती हो चुकी थी। उसके भ्रूण का डीएनए टेस्ट हुआ, जिसमें बालिका का सौतेला पिता ही दुष्कर्मी साबित हुआ।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पीड़िता व उसकी मां भले बयान से पलटे है, लेकिन डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है। आरोपी परिवार में अकेला कमाने वाला होने की वजह से मां और पीड़िता अपने बयान से पलटे है। मुंबई। एक विशेष अदालत ने 41 साल के व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। खास बात है कि अदालत में गवाही के दौरान 16 साल की पीड़िता व उसकी सगी मां ने दुष्कर्म के आरोप नकार दिए थे लेकिन डीएनए टेस्ट में अपराध की पुष्टि हो चुकी थी, इसलिए अदालत ने न केवल उनकी गवाही को महत्व नहीं दिया, बल्कि इस प्रकार पलटने की वजह भी सामने रखी।
इस पॉक्सो केस की सुनवाई के बाद विशेष जज अनीस खान ने मंगलवार को दिए आदेश में कहा, बालिका दुष्कर्म की वजह से गर्भवती हो चुकी थी। उसके भ्रूण का डीएनए टेस्ट हुआ, जिसमें बालिका का सौतेला पिता ही दुष्कर्मी साबित हुआ। यह ऐसी विशेष परिस्थिति है, जहां पीड़िता भले ही अदालत में बयान से पलट गई, लेकिन आरोपी का अपराध डीएनए जांच ने साबित किया। इस आदेश की कॉपी बुधवार को जारी हुई, जिसमें जज ने लिखा है, यह बेहद गंभीर और घृणित अपराध है जिसमें 16 साल की बालिका से उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया। पीड़िता व उसकी मां बयान से पलट रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आरोप साबित नहीं हुए और और सजा नहीं होगी।
यह वजह बताई
अदालत ने निर्णय में लिखा कि संबंधित परिवार में दुष्कर्मी सौतेला पिता ही इकलौता कमाने वाला सदस्य है। यही वजह है कि पीड़िता व उसकी मां उसे माफ करके जेल से बाहर रखना चाहते हैं। पीड़िता पर उसकी मां मानसिक दबाव भी डालती है, जो उसके बयान में नजर आता है।
मामला संक्षेप में
जून 2020 में बालिका ने अपनी मां को बताया कि उसका सौतेला पिता उसके साथ अक्तूबर 2019 से दुष्कर्म कर रहा है। मां ने पुलिस केस दर्ज करवाया, चिकित्सकीय जांच में बालिका 16 हफ्ते की गर्भवती मिली। गर्भपात करवा कर भ्रूण का डीएनए टेस्ट किया गया। भ्रूण का डीएनए सौतेले पिता के डीएनए से मैच हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।