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Service Tax: केंद्र और सीसीपीए ने हाईकोर्ट में याचिका डाली, पूर्व के फैसले पर रोक लगाने की मांग
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Wed, 31 Aug 2022 05:20 PM IST
सार
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Service Tax: केंद्र सरकार और सीसीपीए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सर्विस टैक्स मामले में उसकी ओर से पूर्व में दिए गए फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में 20 जुलाई को दिए गए उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है जिसमें हाईकोर्ट ने सीसीपीए की ओर से जारी दिशा-निर्देशों पर स्टे लगा दी थी।
केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर होटल और रेस्तरां को खाद्य बिलों पर सेवा शुल्क लगाने से रोकने वाले दिशानिर्देशों पर रोक लगाने की मांग की है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अदालत को केंद्र और सीसीपीए की ओर से यह भी बताया गया कि बीते चार जुलाई को सीसीपीए के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में उनकी ओर से हलफनामा दायर किया गया था।
बता दें कि सीसीपीए की ओर सर्विस टैक्स वसूलने पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ होटलों व रेस्त्रा मालिकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन दिशा-निर्देशों पर स्टे लगाने का फैसला दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला 20 जुलाई 2022 को दिया गया था।
कोर्ट ने इस मामले में ताजा याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और सीसीपीए के वकीलों को दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए कहा है। इसके बाद मामले में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी अपना जवाब दाखिल कर सकेंगे।
कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।
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