तांडव वेब सीरीज पर माफी मांगने के बाद अभी भी अमेजन प्राइम वीडियो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन को तेलुगु फिल्म 'वी' को हटाने का आदेश दिया है। दरअसल इस फिल्म में मेकर्स ने अभिनेत्री साक्षी मलिक की तस्वीर का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के किया। हालांकि बाद में मेकर्स ने ये सीन डिलीट कर दिया।
मॉडल और अभिनेत्री साक्षी मलिक ने वेंकेटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड पर बिना उनकी अनुमति के उनकी तस्वीर का फिल्म में इस्तेमाल करने पर कोर्ट में मानहानि का केस ठोका है। मलिक की वकील सवीना बेदी ने कहा कि अभिनेत्री की तस्वीर को फिल्म में सेक्स वर्कर बताते हुए इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने कहा कि किसी की भी तस्वीर खास कर निजी तस्वीर को बिना व्यक्ति के मर्जी के इस्तेमाल करना बड़ा अपराध है।
न्यायमूर्ति पटेल ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ,'इसमें मॉडल की तस्वीर का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को आदेश दिया कि वो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा लें।'
कोर्ट ने कहा कि, 'फिल्म मेकर्स को मलिक की तस्वीर को ब्लर करके भी दिखाने की अनुमति नहीं है साथ ही उस पूरे सीक्वेंस को जिसमें साक्षी मलिक की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बता दें कि साक्षी मलिक की वकील का कहना है कि अभिनेत्री की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं और वो कुछ बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि साक्षी की तस्वीर को फिल्म तेलुगु फिल्म 'वी' में बिना उनकी अनुमति के खराब तरीके से दिखाया गया था। ये फिल्म अमेजन पर 5 सितंबर 2020 में रिलीज हुई थी।
अगस्त 2017 में साक्षी मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पोर्टफोलियो से कुछ तस्वीरें साझा की थीं। उनमें से ही एक तस्वीर का इस्तेमाल इस फिल्म में उन्हें सेक्स वर्कर बताते हुए इस्तेमाल किया गया। इस केस में कहा गया कि ये अभिनेत्री की निजता का हनन है। वहीं न्यायमूर्ति पटेल ने पाया कि मलिक और उनकी वकील द्वारा कही गई बाते सच हैं। न्यायमूर्ति पटेल ने इस मामले की सुनवाई को 8 मार्च तक बढ़ाते हुए कहा कि, 'एक बार बचाव पक्ष ने आवश्यक परिवर्तन और विलोपन कर दिया है। वही अब अभिनेत्री मलिक और उनकी वकील को दिखाना होगा'। इसके बाद ही प्रतिवादी 3 यानी कि अमेजन को फिल्म को फिर से जारी करने की अनुमति दी जाएगी'।