न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 न्यायाधीश अरुण कुमार की अदालत ने हत्या के तीन दोषियों प्रेम नारायण मिश्रा, अविनाश कुमार सिंह उर्फ मारुति और राकेश कुमार सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं दो अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित नहीं होने पर बरी कर दिया।
वादी मुकदमा धनंजय सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह ग्राम व पोस्ट बैरिया पश्चिम टोला जनपद बलिया द्वारा तहरीर बैरिया थाना पर दिया गया था कि 16 मई 2018 को मध्याह्न करीब एक बजे मेरा भाई मनेश्वर सिंह उर्फ छोटे सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह उम्र 42 के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया। यह कहते हुए बुलाया कि आपके बगीचे में सागौन का पेड़ लेना है हम लोग पैसा लेकर आए हैं आप जल्दी आइए। देर शाम होने पर घरवाले खोजते खोजते बगीचे में गया तो बगीचे में मोटरसाइकिल खड़ी थी अंधेरा हो गया था। रात आठ बजे के आसपास बगीचे में खून से लथपथ उनकी मृत अवस्था में लाश मिली जिसकी सूचना थाना बैरिया पर वादी मुकदमा ने दिया था। जिस पर थाना द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दौरान विवेचना पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परसीलन, अवलोकन किया। अभियोजन की तरफ से विनय कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा बचाव पक्ष की तरफ से रंगबली सिंह और राजेंद्र त्रिपाठी अधिवक्तागण की बहस सुनने के उपरांत तीन व्यक्तियों के खिलाफ दोष साबित पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।