बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त कृष्णा राजभर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
वादी मुकदमा ने वर्ष 2015 में थाना बांसडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कृष्णा राजभर उसकी लड़की से छेड़खानी करने लगा। हम लोगों ने विरोध किया तो अपनी मां के साथ लाठी-डंडा लेकर घर में घुसकर मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियोजन की तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनकर अभियुक्त को दोषी पाया।