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BIJNOR: case filed against three including father-son for selling Remains of banned animals and birds
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BIJNOR: दुकान पर बेचे जा रहे थे प्रतिबंधित पशु-पक्षियों के अवशेष, पिता-पुत्र सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Tue, 06 Dec 2022 02:54 PM IST
सार
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बिजनौर में एक दुकान पर पिता पुत्र मिलकर प्रतिबंधित पशु पक्षियों के अवशेष बेच रहे थे। सामाजिक वानिकी ने छापा मारते हुए तीन लोगों को पकड़ा है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रतिबंधित पशु-पक्षियों के अवशेष बरामद होने के मामले में सामाजिक वानिकी ने कारोबारी पिता-पुत्र और नौकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तीनों को सामाजिक वानिकी सीजेएम न्यायालय में पेश करेगी।
सामाजिक वानिकी के एसडीओ ज्ञान सिंह के निर्देशन में रेंजर राकेश मेंदोला, डिप्टी रेंजर हरगोविंद सिंह की टीम ने बाजार कल्लू गंज में सोमवार शाम को छापा मारकर उमराव सिंह-महेश चंद पंसारी फर्म से प्रतिबंधित पशु-पक्षियों के अवशेष बरामद किए।
टीम ने मोहल्ला रवापुरी साहनपुर निवासी फर्म स्वामी महेश कुमार उनके पुत्र पुरूराज सिंह और नौकर अंकित कुमार को हिरासत में लेकर बाजार कल्लूगंज प्रतिष्ठान और साहनपुर चौक प्रतिष्ठान से पशु- पक्षियों के अवशेष बरामद किए।
सामाजिक वानिकी की टीम ने फर्म स्वामी की निशानदेही पर पैंगुलिन के सकल, सेही के कांटे, मृग कस्तूरी, सालम पंजा, प्रबाल, करीब दो दर्जन विभिन्न प्रजाति के मृत लिजार्ड सहित कई प्रतिबंध चीजें बरामद कीं। सामाजिक वानिकी की टीम ने वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।
कारोबारी महेश कुमार, उनके पुत्र पुरूराज सिंह, नौकर अंकित कुमार का मेडिकल कराने के बाद सामाजिक वानिकी टीम उन्हें सीजेएम न्यायालय पेश करने के लिए बिजनौर ले गई।
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