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सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के मामले में बड़ी राहत दी है। बीते सप्ताह एक सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए समय की बाध्यता खत्म कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए किसी निश्चित समय सीमा का दायरा नहीं होना चाहिए। ये जमानत सुनवाई खत्म होने तक भी जारी रह सकती है।