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यूपी में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी व निजी कार्यालयों में कुल क्षमता के 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे न्यूनतम सात दिनों का वेतन अवकाश सहित दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।