23 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने छह महीनों तक पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ( PMC ) पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से बैंक के लाखों ग्राहक परेशान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में कहा था कि ग्राहक अपने खातों से कुल 40 हजार रुपये निकाल सकेंगे। इससे पहले तीन अक्तूबर को केंद्रीय बैंक ने 10 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर के 25 हजार रुपये किया था। लेकिन अब से कुछ विशेष मामलों में ग्राहक 50,000 रुपये की अतिरिक्त निकासी भी कर सकेंगे। भाजपा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष कीर्ति सौम्या ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
इन स्थितियों में ग्राहक निकाल सकते हैं अतिरिक्त पैसे
मेडिकल इमरजेंसी के मामले में पीएमसी के ग्राहक 50,000 रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। यह 40 हजार रुपये के अतिरिक्त है। इसके अलावा शिक्षा के लिए भी यह सीमा 50,000 रुपये तक कर दी गई है।
ग्राहकों को देनी होगी ये जानकारी
निकासी के समय ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करनी होगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए ग्राहकों को डॉक्टर से अनुमानित खर्च के बारे में ब्योरा जमा करना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट और इलाज के बिल भी ग्राहकों को जमा करने होंगे। इसी तरह अगर आप शिक्षा से जुड़ी किसी जरूरत के लिए पैसे निकालते हैं, तो भी इसका सबूत आपको देना होगा।
बैंक ने ग्राहकों को दिया आश्वासन
इससे पहले बैंक ने ग्राहकों के मन में बस गए डर को दूर करने का प्रयास किया था। ग्राहकों से कहा गया था कि उनका पैसा सुरक्षित है। सभी देनदारियों के लिए बैंक के पास पर्याप्त नकदी मौजूद है। बैंक के निलंबित एमडी जॉय थॉमस ने भी ये बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि एचडीआईएल के कर्ज के अलावा बाकी लोन सुरक्षित हैं।
23 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने छह महीनों तक पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ( PMC ) पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से बैंक के लाखों ग्राहक परेशान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में कहा था कि ग्राहक अपने खातों से कुल 40 हजार रुपये निकाल सकेंगे। इससे पहले तीन अक्तूबर को केंद्रीय बैंक ने 10 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर के 25 हजार रुपये किया था। लेकिन अब से कुछ विशेष मामलों में ग्राहक 50,000 रुपये की अतिरिक्त निकासी भी कर सकेंगे। भाजपा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष कीर्ति सौम्या ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
इन स्थितियों में ग्राहक निकाल सकते हैं अतिरिक्त पैसे
मेडिकल इमरजेंसी के मामले में पीएमसी के ग्राहक 50,000 रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। यह 40 हजार रुपये के अतिरिक्त है। इसके अलावा शिक्षा के लिए भी यह सीमा 50,000 रुपये तक कर दी गई है।
ग्राहकों को देनी होगी ये जानकारी
निकासी के समय ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करनी होगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए ग्राहकों को डॉक्टर से अनुमानित खर्च के बारे में ब्योरा जमा करना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट और इलाज के बिल भी ग्राहकों को जमा करने होंगे। इसी तरह अगर आप शिक्षा से जुड़ी किसी जरूरत के लिए पैसे निकालते हैं, तो भी इसका सबूत आपको देना होगा।
बैंक ने ग्राहकों को दिया आश्वासन
इससे पहले बैंक ने ग्राहकों के मन में बस गए डर को दूर करने का प्रयास किया था। ग्राहकों से कहा गया था कि उनका पैसा सुरक्षित है। सभी देनदारियों के लिए बैंक के पास पर्याप्त नकदी मौजूद है। बैंक के निलंबित एमडी जॉय थॉमस ने भी ये बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि एचडीआईएल के कर्ज के अलावा बाकी लोन सुरक्षित हैं।