24 वर्षिय नितिन को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए उसकी मां सुनीता रानी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के चलते आखिरकार नितिन पेश हो गया।नितिन के पेश होने पर हाईकोर्ट ने कहा कि याची मां ने याचिका में जो मांग की थी वह पूरी हो चुकी है ऐसे में याचिका पर आगे सुनवाई आवश्यक नहीं है।
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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नितिन को छूट दी कि यदि वह चाहे तो अवैध हिरासत को लेकर चंडीगढ़ के डीजीपी को शिकायत दे सकता है। डीजीपी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस शिकायत की जांच चार सप्ताह में पूरी कर उचित आदेश जारी किए जाएं। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि नितिन को किसी गैर जमानती धारा में गिरफ्तार करना हो तो इससे पहले पुलिस को उसे 7 दिन का नोटिस देना होगा।
यह था मामला
चंडीगढ़ सेक्टर 29 निवासी नितिन की मां सुनीता रानी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके बेटे को अवैध हिरासत में रखा है। याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस ने कहा था कि शहर के किसी भी थाने या चौकी में नितिन नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका पर यूटी प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। साथ ही पुलिस को आदेश दिया था कि अगली सुनवाई पर नितिन को कोर्ट में पेश किया जाए।
विस्तार
24 वर्षिय नितिन को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए उसकी मां सुनीता रानी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के चलते आखिरकार नितिन पेश हो गया।नितिन के पेश होने पर हाईकोर्ट ने कहा कि याची मां ने याचिका में जो मांग की थी वह पूरी हो चुकी है ऐसे में याचिका पर आगे सुनवाई आवश्यक नहीं है।
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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नितिन को छूट दी कि यदि वह चाहे तो अवैध हिरासत को लेकर चंडीगढ़ के डीजीपी को शिकायत दे सकता है। डीजीपी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस शिकायत की जांच चार सप्ताह में पूरी कर उचित आदेश जारी किए जाएं। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि नितिन को किसी गैर जमानती धारा में गिरफ्तार करना हो तो इससे पहले पुलिस को उसे 7 दिन का नोटिस देना होगा।
यह था मामला
चंडीगढ़ सेक्टर 29 निवासी नितिन की मां सुनीता रानी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके बेटे को अवैध हिरासत में रखा है। याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस ने कहा था कि शहर के किसी भी थाने या चौकी में नितिन नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका पर यूटी प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। साथ ही पुलिस को आदेश दिया था कि अगली सुनवाई पर नितिन को कोर्ट में पेश किया जाए।