संपत्ति मालिक की अधिक उम्र और कोरोना प्रोटोकॉल के चलते रजिस्ट्री के लिए खुद मौजूद न रहने की दलील देते हुए वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की छूट की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
दिल्ली निवासी विवेक देवगन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसने फरीदाबाद में मौजूद एक संपत्ति के लिए केसी तपदार से 2018 में समझौता किया था। याची ने बताया कि केसी तपदार की उम्र 79 वर्ष की है और वर्तमान में वह जर्मनी में रह रहे हैं तथा वह बिस्तर पर हैं।
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खराब स्वास्थ्य के अतिरिक्त भारत में न पहुंच पाने का एक बड़ा कारण कोरोना प्रोटोकॉल है। ऐसे में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने के लिए जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई थी। जिला प्रशासन ने उनके निवेदन पर गौर करने के बाद इस छूट से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में अब याचिकाकर्ता को इसके लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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याची ने कहा कि आज के दौर में जब सुनवाई और अन्य काम वीसी के जरिये हो सकते हैं तो जिला प्रशासन को रजिस्ट्री के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विस्तार
संपत्ति मालिक की अधिक उम्र और कोरोना प्रोटोकॉल के चलते रजिस्ट्री के लिए खुद मौजूद न रहने की दलील देते हुए वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की छूट की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
दिल्ली निवासी विवेक देवगन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसने फरीदाबाद में मौजूद एक संपत्ति के लिए केसी तपदार से 2018 में समझौता किया था। याची ने बताया कि केसी तपदार की उम्र 79 वर्ष की है और वर्तमान में वह जर्मनी में रह रहे हैं तथा वह बिस्तर पर हैं।
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खराब स्वास्थ्य के अतिरिक्त भारत में न पहुंच पाने का एक बड़ा कारण कोरोना प्रोटोकॉल है। ऐसे में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने के लिए जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई थी। जिला प्रशासन ने उनके निवेदन पर गौर करने के बाद इस छूट से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में अब याचिकाकर्ता को इसके लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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याची ने कहा कि आज के दौर में जब सुनवाई और अन्य काम वीसी के जरिये हो सकते हैं तो जिला प्रशासन को रजिस्ट्री के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।