मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के लिये रिमांड पर लिया है। पुलिस ने आरोपी मनोज अग्रवाल को शनिवार को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया।
अग्रवाल के बेटे पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुये जान लेने का आरोप है। पुलिस ने अग्रवाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अग्रवाल को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।
थाना सिविल लाइन पुलिस ने मनोज अग्रवाल को शनिवार को तीस हजारी अदालत के ड्यूटी एमएम सचिन सांगवान के समक्ष पेश किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिये दो दिन का रिमांड मांगा।
पुलिस ने आरोपी के रिमांड पर बहस करते हुये कहा कि उसके बेटे ने लापरवाही से कार चलाते हुये चार अप्रैल की रात एक युवक सिद्धार्थ शर्मा को कुचल दिया था। इस हादसे में सिद्धार्थ की मौत हो गई थी।
नाबालिग के खिलाफ लापरवाही से जान लेने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मनोज अग्रवाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई है, क्योंकि उसका बेटा पहले भी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुये दूसरी गाड़ी को टक्कर मार चुका है।
इसके बाद भी अग्रवाल ने कभी अपने बेटे को गाड़ी चलाने से नहीं रोका बल्कि उसे गाड़ी दी। इस तरह से उसने अपने बेटे को अपराध करने को उकसाया।
कोर्ट ने इस मामले में अग्रवाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा लगाने पर सवाल उठाया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अग्रवाल ने कभी अपने नाबालिग बेटे को कार चलाने से नहीं रोका। इस तरह उसने अपराध करने में अपने नाबालिग बेटे की मदद की है।
मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के लिये रिमांड पर लिया है। पुलिस ने आरोपी मनोज अग्रवाल को शनिवार को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया।
अग्रवाल के बेटे पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुये जान लेने का आरोप है। पुलिस ने अग्रवाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अग्रवाल को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।
थाना सिविल लाइन पुलिस ने मनोज अग्रवाल को शनिवार को तीस हजारी अदालत के ड्यूटी एमएम सचिन सांगवान के समक्ष पेश किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिये दो दिन का रिमांड मांगा।
पुलिस ने आरोपी के रिमांड पर बहस करते हुये कहा कि उसके बेटे ने लापरवाही से कार चलाते हुये चार अप्रैल की रात एक युवक सिद्धार्थ शर्मा को कुचल दिया था। इस हादसे में सिद्धार्थ की मौत हो गई थी।