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Gorakhpur : रोड जाम पर भाजपा सांसद कमलेश पासवान और छह सहयोगियों को डेढ़ साल की सजा
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 27 Nov 2022 05:13 AM IST
सार
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Gorakhpur : नियम विरुद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सांसद और उनके सहयोगियों को अदालत ने मौके पर ही जमानत दे दी। उधर, सांसद कमलेश पासवान का कहना है कि वह अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देेंगे।
साल 2008 में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता शिवपाल यादव व अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मेडिकल कॉलेज गेट पर प्रदर्शन करने पर बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान और उनके छह सहयोगियों को डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है।
नियम विरुद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सांसद और उनके सहयोगियों को अदालत ने मौके पर ही जमानत दे दी। उधर, सांसद कमलेश पासवान का कहना है कि वह अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देेंगे।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने साल 2008 में सपा में रहे व वर्तमान में भाजपा सांसद कमलेश पासवान और उनके सहयोगियों रामवृक्ष यादव, राजीसेमरा निवासी महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, सराय निवासी रामआसरे, खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज निवासी सुनील पासवान व चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानबेला निवासी खुदुस उर्फ घुहुस को सजा सुनाई है। इनमें से अब अधिकतर लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी का कहना था कि 16 जनवरी 2008 को अभियुक्तों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सपा नेता शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मेडिकल कालेज के मुख्य गेट के सामने विधि विरुद्ध तरीके से रोड को जाम कर दिया। अभियुक्तों ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया।
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