भिवानी। बिजली निगम की ओर से भिवानी सर्कल के तहत आने वाले भिवानी व दादरी के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 16, 21 और 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक अधीक्षक अभियंता परिचालन परिमंडल भिवानी कार्यालय में की जाएगी। अधीक्षक अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इसमें एक लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई भिवानी सर्कल स्तर पर सर्कल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में रणबीर सिंह करेंगे। इसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (1 लाख तक की राशि) वोल्टेज संबंधित बिजली आपूर्ति में बाधाएं खराब मीटर को बदलने में देरी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड और जुर्माना मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01664-243491 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल seopbhiwani@dhbvn.org.in के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।