चंडीगढ़। वेब सीरीज, ओटीटी. प्लेटफार्म जैसे की नेट फ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, जी 5, एटीएल. बालाजी, हॉट स्टार, सोनी लिव आदि पर दिखाई जाने वाली सामग्री के संबंध में कहा कि इन कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर न तो उनका नियंत्रण है और न ही इसके लिए उससे अनुमति ली जाती है। अगर इनमे कुछ आपत्तिजनक दिखाया जाता है तो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यह जानकारी केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एमेजॉन प्राइम में दिखाई जा रही वेब सीरीज पाताल लोक के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है। इस मामले में सेंसर बोर्ड ने भी अपना जवाब दायर कर दिया है। मामले में अन्य प्रतिवादी पक्षों द्वारा जवाब दायर करने के लिए समय मांगा गया है, जिस पर जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने सुनवाई 23 सितंबर तक स्थगित कर दी है। मोहाली के गुरदीपिन्दर सिंह द्वारा एडवोकेट आरएस रंधावा के जरिए दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया है कि वेब सीरीज पाताल लोक सिखों की छवि को खराब करने वाली है और इससे सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
अनुष्का शर्मा को नोटिस जारी किया है हाईकोर्ट ने
हाईकोर्ट को बताया गया कि वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफार्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, जी 5, एटीएल बालाजी, हॉट स्टार, सोनी लिव आदि पर दिखाई जाती हैं। इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई सिनेमेटोग्राफी एक्ट का सेंसर लागू नहीं होता। याचिकाकर्ता ने पाताल लोक के प्रदर्शन पर रोक लगाने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। मामले में हाईकोर्ट ने इस सीरीज की निर्माता अनुष्का शर्मा सहित सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हुआ है।।
चंडीगढ़। वेब सीरीज, ओटीटी. प्लेटफार्म जैसे की नेट फ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, जी 5, एटीएल. बालाजी, हॉट स्टार, सोनी लिव आदि पर दिखाई जाने वाली सामग्री के संबंध में कहा कि इन कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर न तो उनका नियंत्रण है और न ही इसके लिए उससे अनुमति ली जाती है। अगर इनमे कुछ आपत्तिजनक दिखाया जाता है तो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यह जानकारी केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एमेजॉन प्राइम में दिखाई जा रही वेब सीरीज पाताल लोक के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है। इस मामले में सेंसर बोर्ड ने भी अपना जवाब दायर कर दिया है। मामले में अन्य प्रतिवादी पक्षों द्वारा जवाब दायर करने के लिए समय मांगा गया है, जिस पर जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने सुनवाई 23 सितंबर तक स्थगित कर दी है। मोहाली के गुरदीपिन्दर सिंह द्वारा एडवोकेट आरएस रंधावा के जरिए दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया है कि वेब सीरीज पाताल लोक सिखों की छवि को खराब करने वाली है और इससे सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
अनुष्का शर्मा को नोटिस जारी किया है हाईकोर्ट ने
हाईकोर्ट को बताया गया कि वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफार्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, जी 5, एटीएल बालाजी, हॉट स्टार, सोनी लिव आदि पर दिखाई जाती हैं। इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई सिनेमेटोग्राफी एक्ट का सेंसर लागू नहीं होता। याचिकाकर्ता ने पाताल लोक के प्रदर्शन पर रोक लगाने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। मामले में हाईकोर्ट ने इस सीरीज की निर्माता अनुष्का शर्मा सहित सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हुआ है।।