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प्रेमी पहलवानों को सुरक्षा के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट आना भारी पड़ गया है। जया फोगाट नाम की महिला ने मुस्लिम लड़की से निकाह करने वाले युवक की पत्नी होने का दावा किया है और प्रेमी जोड़े के हलफनामे को अदालत को गुमराह करने वाला बताया है। आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान जया ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका नवीन के साथ 22 फरवरी 2019 को विवाह हुआ था। पहले से विवाहित होने के बावजूद नवीन ने महिला पहलवान के साथ मोहाली के नयागांव में निकाह कर लिया। सुरक्षा याचिका के लिए दिए हलफनामे में भी नवीन ने मोहाली में हुए निकाह को अपना पहला विवाह बताया है और पहले से विवाहित होने की बात छिपाई।
सारा हक के पिता ने 9 नवंबर 2022 को भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी की उम्र 15 साल 10 महीने है। दसवीं कक्षा में पढ़ती है। सुबह छह बजे स्टेडियम गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। उसी दिन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज हुआ था।
चरखी दादरी निवासी नवीन (27) और भोपाल निवासी सारा हक (16) पेशे से पहलवान हैं। दोनों की मुलाकात एक प्रतियोगिता के दौरान हुई थी और फिर शादी का फैसला ले लिया। 13 नवंबर को मोहाली के नयागांव की मस्जिद में मुस्लिम रीति-रिवाजों के निकाह किया। लड़की के घरवालों से जान का खतरा बताते हुए दोनों ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।