न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 29 Jan 2019 08:57 PM IST
आयकर विभाग ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अब तक 6,900 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर, 2016 को इस कानून को लागू किया था। विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में दिए विज्ञापन में कहा है कि जो लोग बेनामी सौदा करते हैं, बेनामीदार (जिसके नाम पर संपत्ति है) और लाभार्थी (जो इसके लिए पैसा देते हैं) पर अभियोजन चलाया जा सकता है।
कानून के तहत दोषियों को सात साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन्हें बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य पर 25 फीसदी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। विज्ञापन में कहा गया है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अधिकारियों को गलत सूचनाएं देने वालों को पांच साल की सजा और बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस बुराई को समाप्त करने में सरकार का सहयोग करेें। नए कानून के तह कार्रवाई आयकर कानून, 1961 के अतिरिक्त होगी।
तमिलनाडु में 74 जगहों पर आयकर के छापे
आयकर विभाग ने मंगलवार को कुछ रियल एस्टेट ग्रुप और एक रिटेल स्टोर चेन के खिलाफ कर चोरी की जांच के सिलसिले में तमिलनाडु में 74 जगहों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई और कोयंबटूर में दो जगहों पर दो रियल्टी समूहों और रिटेल चेन सरवण स्टोर्स के परिसरों पर छापेमारी की गई। छापे के अंतर्गत कुल 74 स्थानों की तलाशी की जा रही है। 70 आयकर अधिकारियों की टीम पुलिस की सहायता से अभियान चला रही है। विभाग ने पिछले महीने सरवण भवन की दुकानों समेत राज्य के कई लोकप्रिय भोजनालयों में छापे मारे थे।
अभिनेता शाहरुख खान को बेनामी संपत्ति का लाभार्थी होने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग के संपत्ति कुर्की के आदेश को आधारहीन बताया। अभिनेता की यह संपत्ति महाराष्ट्र के अलीबाग में है।
न्यायिक प्राधिकरण (एए) ने शाहरुख और कंपनी देजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश पर विभाग को कड़ी फटकार लगाई। कंपनी में शाहरुख की पत्नी गौरी और उनके ससुराल पक्ष के लोग हिस्सेदार हैं।
प्राधिकरण के अध्यक्ष डी. सिंघई और सदस्य (विधि) तुषार वी. शाह की खंड पीठ ने कहा, ‘तालुका अलीबाग के ठाल गांव की यह कृषि भूमि और उस पर बना ढांचा बेनामी संपत्ति नहीं है। इसकी कुर्की जायज नहीं है।’ आयकर विभाग ने अलीबाग स्थित इस कृषि भूमि, इस पर बने फार्म हाउस और प्लाट को कुर्क किया था। इनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है।
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आयकर विभाग ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अब तक 6,900 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर, 2016 को इस कानून को लागू किया था। विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में दिए विज्ञापन में कहा है कि जो लोग बेनामी सौदा करते हैं, बेनामीदार (जिसके नाम पर संपत्ति है) और लाभार्थी (जो इसके लिए पैसा देते हैं) पर अभियोजन चलाया जा सकता है।
कानून के तहत दोषियों को सात साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन्हें बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य पर 25 फीसदी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। विज्ञापन में कहा गया है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अधिकारियों को गलत सूचनाएं देने वालों को पांच साल की सजा और बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस बुराई को समाप्त करने में सरकार का सहयोग करेें। नए कानून के तह कार्रवाई आयकर कानून, 1961 के अतिरिक्त होगी।
तमिलनाडु में 74 जगहों पर आयकर के छापे
आयकर विभाग ने मंगलवार को कुछ रियल एस्टेट ग्रुप और एक रिटेल स्टोर चेन के खिलाफ कर चोरी की जांच के सिलसिले में तमिलनाडु में 74 जगहों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई और कोयंबटूर में दो जगहों पर दो रियल्टी समूहों और रिटेल चेन सरवण स्टोर्स के परिसरों पर छापेमारी की गई। छापे के अंतर्गत कुल 74 स्थानों की तलाशी की जा रही है। 70 आयकर अधिकारियों की टीम पुलिस की सहायता से अभियान चला रही है। विभाग ने पिछले महीने सरवण भवन की दुकानों समेत राज्य के कई लोकप्रिय भोजनालयों में छापे मारे थे।