दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज निर्भया के गुनहगारों की फांसी की नई तारीख को लेकर सुनवाई होगी। संभावना है कि आज ही इस मामले में दोषियों को तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया जा सकता है। हालांकि दोषी पवन अगर एक काम करेगा तो हो सकता है कि आज निर्भया के गुनहगारों की फांसी की तारीख का एलान न हो। जानिए क्या है पूरा मामला...
बता दें कि अदालत की ओर से मुहैया कराए गए नए वकील रवि काजी पहली बार दोषी पवन का पक्ष रखेंगे। तिहाड़ जेल प्रशासन और निर्भया के माता-पिता चारों दोषियों को जल्द फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करेंगे। वहीं अगर पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन या फिर दया याचिका दायर न की तो कोर्ट डेथ वारंट जारी कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि अगर पवन इन दोनों में से कोई याचिका दायर कर देगा तो आज फांसी की तारीख नहीं आएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पिछली सुनवाई के बाद दोषी पवन के केस को पेश करने के लिए सरकारी वकील रवि काजी को नियुक्त किया है। इससे पहले वकील एपी सिंह अदालत में पवन की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने पिछली सुनवाई में पवन की पैरवी से इनकार कर दिया था।
नए वकील रवि काजी कोर्ट को बताएंगे कि पवन की ओर से क्यूरेटिव या दया याचिका दायर की गई है या नहीं। निर्भया के दोषियों विनय, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, लेकिन पवन के पास अब भी क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने का मौका है।
हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को दोषियों के सभी कानूनी विकल्पों के उपयोग का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पवन की ओर से कोई याचिका दायर नहीं की गई। पिछली सुनवाई में उसके पिता ने किसी भी कानूनी विकल्प के उपयोग से इनकार कर दिया था। नियम है कि किसी दोषी की याचिका लंबित नहीं है तो डेथ वारंट जारी किया जा सकता है।