Hindi News
›
Rajasthan
›
jodhpur News
›
One rupee more was charged from customer now shopkeeper will have to pay 1000 rupees in Jodhpur
{"_id":"637f0e3633312f1abc1fa6dd","slug":"one-rupee-more-was-charged-from-customer-now-shopkeeper-will-have-to-pay-1000-rupees-in-jodhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jodhpur News: ग्राहक से एक रुपया अधिक वसूला, अब दुकानदार को चुकाने होंगे 1000 रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jodhpur News: ग्राहक से एक रुपया अधिक वसूला, अब दुकानदार को चुकाने होंगे 1000 रुपये
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 24 Nov 2022 11:55 AM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
राजस्थान के जोधपुर जिले में ग्राहक से सामान पर अंकित मूल्य से एक रुपया अधिक वसूल करना दुकानदार को महंगा पड़ गया। ग्राहक ने विरोध कर शिकायत की।
जोधपुर जिले में ग्राहक से सामान पर अंकित मूल्य से एक रुपया अधिक वसूल करना दुकानदार को महंगा पड गया। जागरूक ग्राहक के इसका विरोध करते हुए शिकायत पेश करने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने एक रुपये के बदले अब एक हजार रुपये ग्राहक को वापस लौटाने का दुकानदार को आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, पाल लिंक रोड निवासी प्रणव मेहता ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि मुख्य पाल रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पोइंट शोपिंग स्टोर से उसने 22 मार्च को टूथ ब्रुश खरीद किया। इस पर 39 रुपये मूल्य अंकित होने के बावजूद, बिल में 40 रुपये वसूल किए गए। मैनेजर को शिकायत करने और कानूनी नोटिस दिलाने के बावजूद अधिक ली गई राशि वापस नहीं लौटाई गई, उल्टे उसका मजाक उड़ाया गया।
विपक्षी रिलायंस शोपिंग स्टोर द्वारा जबाब प्रस्तुत कर बताया गया कि उनके स्टोर के नियमों के अनुसार, अधिक राशि वसूल होने पर उनके मैनेजर द्वारा क्षमा मांगते हुए राशि लौटाने के अलावा ग्राहक को एक सौ रुपये अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास और आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि परिवादी द्वारा मौखिक रूप से मांग करने और अधिवक्ता से नोटिस दिलवाने के बावजूद विपक्षी द्वारा राशि लौटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
यह विवाद मात्र एक रुपये की मामूली राशि की अधिक वसूली का नहीं होकर उपभोक्ता अधिकारों के प्रवर्तन एवं संरक्षण से संबंधित है। विभिन्न आइटमों के इस प्रकार निर्धारित मूल्य पर विक्रेताओं द्वारा छोटी-छोटी राशि के रूप में ग्राहकों से अधिक वसूली करने की नाजायज प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। आयोग ने विपक्षी रिलायंस स्टोर को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दोषी मानते हुए एक रुपया की राशि वापस लौटाने के अलावा परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है। परिवादी को कानूनी कार्रवाई का खर्चा भी विपक्षी स्टोर द्वारा ही भुगतान किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।