बदायूं। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एडीएम प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय विजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान स्थल पर मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केंद्र सरकार, स्थानीय निकायों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशनकार्ड में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इनमें से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। संवाद