न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 29 Jun 2020 09:54 PM IST
कानपुर कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण जिला जज अशोक कुमार सिंह ने दीवानी न्यायालय को आठ जुलाई तक बंद रखने का आदेश कर दिया है। दीवानी व फौजदारी मुकदमों के अलावा जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के लिए भी सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं।
जिला जज ने डीएम, सीएमओ, एसपी पश्चिम व अपर नगर आयुक्त के साथ बैठक कर हालात की जानकारी ली। सीएमओ ने रिपोर्ट में कहा कि कचहरी कंटेनमेंट जोन में आती है। सीएमओ की रिपोर्ट व डीएम की सहमति के बाद जिला जज ने न्यायालयों को 8 जुलाई तक बंद रखने का आदेश कर दिया।
इस दौरान मुल्जिमों के रिमांड व जमानत का काम छुट्टी के दिनों की तरह ही चलता रहेगा। 30 जून से 8 जुलाई तक नियत फौजदारी मुकदमों में क्रमश: 29 अगस्त से 7 सितंबर तक की तिथि नियत कर दी गई है।
1 से 8 जुलाई के बीच लगे दीवानी मुकदमों में क्रमश: 30 जुलाई से 10 अगस्त की सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। वहीं 30 जून से 8 जुलाई तक नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई अब 13 से 21 जुलाई के बीच होगी।
कानपुर कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण जिला जज अशोक कुमार सिंह ने दीवानी न्यायालय को आठ जुलाई तक बंद रखने का आदेश कर दिया है। दीवानी व फौजदारी मुकदमों के अलावा जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के लिए भी सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं।
जिला जज ने डीएम, सीएमओ, एसपी पश्चिम व अपर नगर आयुक्त के साथ बैठक कर हालात की जानकारी ली। सीएमओ ने रिपोर्ट में कहा कि कचहरी कंटेनमेंट जोन में आती है। सीएमओ की रिपोर्ट व डीएम की सहमति के बाद जिला जज ने न्यायालयों को 8 जुलाई तक बंद रखने का आदेश कर दिया।
इस दौरान मुल्जिमों के रिमांड व जमानत का काम छुट्टी के दिनों की तरह ही चलता रहेगा। 30 जून से 8 जुलाई तक नियत फौजदारी मुकदमों में क्रमश: 29 अगस्त से 7 सितंबर तक की तिथि नियत कर दी गई है।
1 से 8 जुलाई के बीच लगे दीवानी मुकदमों में क्रमश: 30 जुलाई से 10 अगस्त की सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। वहीं 30 जून से 8 जुलाई तक नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई अब 13 से 21 जुलाई के बीच होगी।