एडीजे सुनील वर्मा ने एक आरोपी की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर की सुनवाई
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा मामले में एडीजे सुनील वर्मा ने एक आरोपी की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई की। एडीजीसी राजेश सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष की बहस जारी है। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 28 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।
तिकुनिया हिंसा क्रॉस केस मामले में प्रथम एडीजे अदालत में ट्रांसफर होने के बाद पहली बार सोमवार को सुनवाई शुरू हुई। सभासद सुमित जयसवाल की ओर से दर्ज कराए गए क्रॉस केस के मामले में गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह सहित चार आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने जांच के बाद चार्ज शीट दाखिल की है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना ने आरोपी गुरविंदर सिंह और कमलजीत सिंह को निर्दोष बताते हुए अदालत ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह दलील दी गई है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने भर का कोई सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, लिहाजा उन्हें इसी स्तर पर डिस्चार्ज कर दिया जाए। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल राजेश सिंह और शिव गोविंद राठौर ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्रों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि एसआईटी की ओर से सघन जांच के बाद ही आरोप पत्र दाखिल किया गया है, फिर भी बेवजह डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो निरस्त किए जाने योग्य है। वहीं शेष आरोपियों की ओर से अदालती समय समाप्त होने के कारण दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस नहीं हो सकी थी। लिहाजा अदालत ने सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। संवाद