मऊ। पराली जलाने को लेकर शासन तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले के चार तहसीलों में पराली जलाने के मामले मेें 14 किसानों पर जुर्माना लगाया है।
जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर सेटेलाइट से प्राप्त चित्रों के आधार पर सदर तहसील के ग्राम कुशमौर के विनोद दुबे पुत्र रामकरन दुबे, तहसील मुहम्मदाबादगोहना के ग्फतेहपुर के अब्दुल, हसनैन, समतुल, सुल्तान पुत्रगण अलाउद्दीन, किन्नूपुर के अरुण कुमार तथा अनिल कुमार पुत्रगण बैजनाथ, ग्राम सोनिसा के उमाशंकर एवं माया शंकर पुत्रगण बेचन पर जुर्माना लगाया गया है।
इसी तरह से तहसील घोसी के गांव बेला सुलतानपुर के रामपति पुत्र मथुरा एवं तहसील मधुबन के ग्राम अहिरूपुर के धर्मेंद्र पुत्र बाबूलाल एवं पांती (सुल्तानपुर बारहगावां) के कुसुम पत्नी जगरनाथ सहित 12 किसानों पर 2500-2500 का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सभी तहसीलों के कई ग्रामों के किसानों को पराली जलाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस भेजने के उपरांत इन पर भी गुण दोष के अनुसार अर्थदंड लगाया जाएगा।
मधुबन : नायब तहसीलदार अभिजीत प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सुल्तानपुर बारहगांवा के पांती निवासी कुसुम पत्नी जगरनाथ द्वारा खेत में पराली जलाने की पुष्टि हुई। ढाई हजार रुपयों का जुर्माना लगाया गया। अहिरूपुर में धर्मेंद्र पुत्र बाबूलाल पराली जलाते पाए गए। उनपर भी ढाई हजार का अर्थदंड लगाया गया।