मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामजद रविंद्र नाथ सिंह उर्फ डिप्टी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार 17 फरवरी 2016 को तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला हकीमुद्दीन खां की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के पनियरा गांव निवासी रविंद्र नाथ सिंह उर्फ डिप्टी को आरोपी बनाया गया। वादी का कथन था कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर लोगों को धमका कर आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त कर रहा है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कुल 5 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष से पैरवी करते हुए अधिवक्ता दरोगा सिंह ने कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रविंद्र नाथ सिंह उर्फ डिप्टी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।