न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Sun, 26 Dec 2021 09:07 PM IST
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रसंघ चुनाव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। हाईकोर्ट में प्रकरण जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब जिला प्रशासन से सुझाव मांगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को आधार बनाते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन को काशी विद्यापीठ की ओर से एक पत्र भेजा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट ने 17 जनवरी से पहले चुनाव कराने का कोई आदेश नहीं दिया है।
गौरतलब है की उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय को दस दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। जनसंपर्क अधिकारी डॉ. नवरत्न सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा छात्र संघ चुनाव के स्थगन को सही माना गया है और ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि 17 जनवरी से पहले चुनाव कराया जाए।
काशी विद्यापीठ में छात्रसंघ चुनाव का नामांकन और वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित होने के बाद 24 दिसंबर को होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया। छात्र इस मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रसंघ चुनाव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। हाईकोर्ट में प्रकरण जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब जिला प्रशासन से सुझाव मांगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को आधार बनाते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन को काशी विद्यापीठ की ओर से एक पत्र भेजा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट ने 17 जनवरी से पहले चुनाव कराने का कोई आदेश नहीं दिया है।
गौरतलब है की उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय को दस दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। जनसंपर्क अधिकारी डॉ. नवरत्न सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा छात्र संघ चुनाव के स्थगन को सही माना गया है और ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि 17 जनवरी से पहले चुनाव कराया जाए।