किशोरी से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही प्रतिकर के रूप में पीड़िता को 10 हजार देने के आदेश दिए गए हैं।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी किशोरी से अप्रैल 2019 में एक व्यक्ति ने छेड़खानी की थी। किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छेड़खानी और पोक्सो में केस दर्ज कर लिया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में चल रहा था।
अब इस मामले में कोर्ट ने माधोपुर निवासी आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।