बीमा नियामक IRDAI ने कहा है कि बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। उसने सभी बीमा कंपनियों से इसे लागू करवाने को कहा है। आईआरडीएआई ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कानून के तहत इसे अनिवार्य बनाया गया है। सरकार ने जून में अधिसूचना जारी कर कहा था कि बीमा सहित किसी भी वित्तीय सेवा का लाभ लेने के लिए आधार और पैन नंबर को जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। पहले से चल रही बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना होगा।