1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया है। साथ ही सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर 2018 को सरेंडर करना है।