अब देश में एक जैसी टैक्स व्यवस्था होगी। बुधवार को लोकसभा में संशोधनों के बाद GST से जुड़े चार बिल, C-GST, I-GST, UT-GST और कॉम्पेन्सेशन GST पास हो गए। देश की आजादी के बाद इसे बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। GST के चार टैक्स स्लैब रखे गए हैं जिसमें पहला टैक्स स्लैब शून्य, दूसरा टैक्स स्लैब 5%, तीसरा टैक्स स्लैब 12% और चौथा टैक्स स्लैब 18% रहेगा। लग्जरी टैक्स स्लैब दो भाग में बांटा गया है, टैक्स और सेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST बिल पास होने पर खुशी जताई और ट्विट किया, 'नया साल, नया कानून और नया भारत'।