GST की वेबसाइट में हुई गड़बड़ियों की वजह से अगर आप अपना रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो अब आपके ऊपर न ही पेनाल्टी लगेगी, न सजा होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि GST पोर्टल में होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों का खामियाजा टैक्सपेयर नहीं भुगतेंगे।