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Singapore Indian Man Gets Six Months Jail For Set Ex-girlfriend Fiances House On Fire
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Singapore: पूर्व प्रेमिका के मंगेतर के घर पर की थी आगजनी, भारतीय मूल के युवक को हुई छह महीने जेल की सजा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
Published by: गुलाम अहमद
Updated Sat, 10 Dec 2022 10:59 AM IST
सार
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आरोपी को सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला था कि उसकी पूर्व प्रेमिका की शादी मोहम्मद अजली मोहम्मद सलेह नामक व्यक्ति से होने जा रही है। इसके बाद वह पूर्व प्रेमिका के मंगेतर के फ्लैट के पास पहुंच गया और विवाह समारोह में व्यवधान पैदा करने लिए वहां आग लगा दी।
सिंगापुर में अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी से पहले उसके मंगेतर के अपार्टमेंट के बाहर आग लगाने के आरोपी भारतीय मूल के 30 वर्षीय व्यक्ति को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी सुरेंथिरन सुगुमारन को इस साल अक्टूबर में इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया था। अदालत ने यह कहते हुए उसे सजा सुनाई कि उसकी इस शरारत से संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 मार्च को, सुगुमारन को सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि अगले दिन उसकी पूर्व प्रेमिका की शादी मोहम्मद अजली मोहम्मद सलेह नामक व्यक्ति से होने जा रही है। इससे नाराज सुगुमारन पूर्व प्रेमिका के मंगेतर के फ्लैट के पास पहुंच गया और विवाह समारोह में व्यवधान पैदा करने लिए वहां आग लगा दी।
सीसीटीवी से बचने के लिए चेहरा ढक रखा था
बताया गया है कि आरोपी सुगुमारन काली हुडी में फ्लैट तक पहुंचा था और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए उसने अपना चेहरा ढक लिया। उप-लोक अभियोजक भरत एस. पंजाबी ने अक्टूबर में कहा था कि सुगुमारन ने सीसीटीवी से बचने के लिए चेहरा ढक रखा था। जब अजली ने सुबह अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो उन्हें अपने सामने का गेट बंद मिला और कई जूते जले हुए थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी।
जज ने की यह टिप्पणी
शुक्रवार को जिला जज यूजीन टीओ ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस तरह के अपराध फ्लैट में रहने वालों के लिए बेहद खतरनाक हैं। जज ने कहा, "मुझे उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जिनमें आपने इन अपराधों की योजना बनाई थी, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आपने परिसर को बंद कर दिया था और जिस उद्देश्य के लिए आपने इन कृत्यों को अंजाम दिया था।"
बता दें, सिंगापुर में जो यह जानते हुए आग लगाने की शरारत करते हैं कि इससे संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है, उन्हें सात साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है।
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