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US: Trump Organizations two companies found guilty of tax fraud
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Trump: ट्रंप की दो रियल एस्टेट कंपनियां कर धोखाधड़ी की दोषी, टैक्स अधिकारियों के सामने झूठा रिकॉर्ड पेश किया
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Wed, 07 Dec 2022 07:25 AM IST
सार
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ट्रंप ने करीब तीन सप्ताह पूर्व ही राष्ट्रपति पद के लिए फिर दावेदारी का एलान किया है। उनकी कंपनियों को दोषी ठहराए जाने से उन्हें सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीएनएन के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति की कंपनियों- ट्रंप कॉर्प और ट्रंप पेरोल कॉर्प को कर धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है।
अमेरिका के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप ऑर्गनाइजेशन की दो रियल एस्टेट कंपनियों को न्यूयॉर्क के एक सक्षम न्यायिक प्राधिकरण ने कर धोखाधड़ी का दोषी माना है। इन कंपनियों को 15 साल की एक योजना से जुड़े मामले में कर अधिकारियों के समक्ष व्यापार का गलत रिकॉर्ड पेश करने का भी दोषी पाया गया है।
ट्रंप ने करीब तीन सप्ताह पूर्व ही राष्ट्रपति पद के लिए फिर दावेदारी का एलान किया है। न्यूयॉर्क की एक जूरी (New York jury) द्वारा उनकी कंपनियों को दोषी ठहराए जाने से उन्हें सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीएनएन के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति की कंपनियों- ट्रंप कॉर्प और ट्रंप पेरोल कॉर्प को कर धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है।
ट्रंप की कंपनियों को कर चोरी से संबंधित एक न्यायिक प्राधिकरण ने दोषी माना है। हालांकि, इसके लिए ट्रंप या उनके परिवार को दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने ट्रंप के नाम का बार-बार इस्तेमाल किया। जनवरी के मध्य में सजा का एलान किया जाएगा। इस कर धोखाधड़ी के लिए ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को अधिकतम 16.10 लाख डॉलर का जुर्माना किया जा सकता है। इन कंपनियों को भंग करने का आदेश दिए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि, न्यूयॉर्क के कानून के तहत ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिसके तहत इन कंपनियों को भंग किया जा सके।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन कंपनियों के कुछ कार्यकारियों को कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड के अपार्टमेंट्स, कार लीज व निजी खर्चों का गलत रिकॉर्ड पेश कर लाभ पहुंचाया गया। ट्रंप की कंपनियों को यह सजा उनकी कारोबारी क्षमता या ऋण या अनुबंध करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ट्रंप उन गोपनीय दस्तावेजों की जांच के घेरे में हैं, जिन्हें एफबीआई (FBI) ने उनके मार-ए-लागो स्थित निवास और रिजॉर्ट से जब्त किया था।
बता दें, अगस्त में अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो निवास से 300 से अधिक गोपनीय दस्तावेज बरामद किए थे। इनमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) और एफबीआई से जुड़ी सामग्री शामिल थी।
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